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पश्चिम बंगाल में एंटी रेप बिल “अपराजिता बिल” पास : 21 दिन में जांच पूरी कर दस दिन में फांसी की सजा

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एआर लाइव न्यूज। पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंगलवार को एंटी रेप बिल पास हो गया। इस कानून के तहत रेप केस के 21 दिन में पुलिस को जांच पूरी करनी होगी, साथ ही पीड़िता के कोमा में जाने या मौत होने की स्थिति में दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया है। भाजपा ने भी बिल का समर्थन किया है। इसे अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 ;पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधनद्ध नाम दिया गया है। अब यह बिल राज्यपाल, इसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। दोनों स्तर पर पास होने के बाद यह कानून बन जाएगा। (west bengal vidhan sabha pass anti rape bill)

गौरतलब है कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म-हत्या मामले के बाद देशभर में डॉक्टरों और राजनीतिक दलों ने विरोध प्रदर्शन किए थे, तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि वो राज्य में रेप जैसे अपराध के लिए सख्त कानून बनाएंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री को भी इसके लिए दो बार चिट्‌ठी लिखी थी। west bengal vidhan sabha pass anti rape bill)

डिसक्लेमर: एआर लाइव न्यूज (AR Live News) से मिलते-जुलते नामों से रहें सावधान, उनका एआर लाइव न्यूज से कोई संबंध नहीं है। एआर लाइव न्यूज के संबंध में कोई भी बात करने के लिए पत्रकार लकी जैन (9887071584) और पत्रकार देवेन्द्र शर्मा (9672982063) ही अधिकृत हैं।

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