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सुप्रीम कोर्ट का आदेश SBI कल तक दे चुनावी बॉन्ड की जानकारी

Electoral bonds case Supreme Court dismisses SBI's time extension pleaElectoral bonds case Supreme Court dismisses SBI's time extension plea

SBI ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक का मांगा था समय

नई दिल्ली,(एआर लाइव न्यूज)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की याचिका को खारिज करते ही चुनावी बॉन्ड की जानकारी कल तक मतलब 12 मार्च को देने के आदेश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को चेतावनी देते हुए कहा है कि कल कारोबारी दिन तक चुनावी बॉन्ड की जानकारी प्रकाशित नहीं की जाती है तो एसबीआई के खिलाफ की कोर्ट के आदेश की अवमानना करने ​​की कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने एसबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। Supreme Court order on electoral bonds

एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड की जानकारी साझा करने के लिए 30 जून तक का समय मांगा था। एसबीआई ने कोर्ट से कहा बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ समय चाहिए। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा- पिछली सुनवाई 15 फरवरी से अब तक 26 दिनों में आपने क्या किया।

इलेक्शन कमीशन सारी जानकारी 15 मार्च तक इसे वेबसाइट पर पब्लिश करे

सीजेआई ने एसबीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को आदेशों की पालना के बाद एक हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए हैं। 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा एसबीआई 12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करें। इलेक्शन कमीशन सारी जानकारी को इकट्ठा कर 15 मार्च शाम 5 बजे तक इसे वेबसाइट पर पब्लिश करें। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी और 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को देने का निर्देश दिए थे।

डिसक्लेमर: एआर लाइव न्यूज (AR Live News) से मिलते-जुलते नामों से रहें सावधान, उनका एआर लाइव न्यूज से कोई संबंध नहीं है। एआर लाइव न्यूज के संबंध में कोई भी बात करने के लिए पत्रकार लकी जैन (9887071584) और पत्रकार देवेन्द्र शर्मा (9672982063) ही अधिकृत हैं।

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