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सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला: यूडीए को 85 करोड़ की जमीन मिल सकेगी

UDA udaipur won th case of land worth 85 crore rupees from supreme courtUDA udaipur won th case of land worth 85 crore rupees from supreme court

मनवाखेड़ा-तितरडी ग्राम पंचायतों द्वारा जारी पट्टे निरस्त करने के आदेश

उदयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। सुप्रीम कोर्ट ने मनवाखेड़ा-तितरड़ी ग्राम पंचायतों द्वारा जारी पट्टे निरस्त करने का बड़ा फैसला सुनाया है। इससे उदयपुर विकास प्राधिकरण (UDA udaipur) को वर्तमान बाजार दर के हिसाब से करीब 85 करोड़ की जमीन मिल सकेगी। सभी पट्टे बिलानाम सरकारी भूमि पर जारी किये गये थे। यूडीए बनने से पहले यूआईटी के समय से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था।

सुप्रीम कोर्ट ने नगर विकास प्रन्यास उदयपुर की कुल 6 अपील आदेश 20 फरवरी 2024 को स्वीकार करते हुए ग्राम पंचायत मनवाखेडा एवं तितरडी द्वारा राजस्व ग्राम मनवाखेड़ा एवं मादडी पानेरियां में जारी पट्टों के आधार पर काबिज भूखण्डों पर पट्टेधारियों द्वारा नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के विरुद्ध वादों को खारिज कर भूखण्ड पर न्यास का अधिकार माना हैं।

उदयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त राहुल जैन ने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1959 एवं पंचायती राज नियम 1961 के प्रावधानों के विपरित बिना अधिकार के बिलानाम भूमि पर जारी किये गये थे। जिसे उच्चतम न्यायालय ने 2 फरवरी 2024 से अपीले स्वीकार करते हुए रिपोर्टेबल जजमेन्ट पारित किया।

न्यायालय द्वारा इस निर्णय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि बिना अधिकार के सरकारी भूमि पर ग्राम पंचायतों को पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पट्टा जारी किये जाने हेतु विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना जारी किये गये पट्टों के आधार पर वादी कोई सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

42436 वर्ग फीट भूमि से जुड़ा है मामला

ग्राम पंचायत मनवाखेड़ा राधेश्याम त्रिपाठी ने स्वयं के लिये दो पट्टे आराजी संख्या 2026 से 2050 में रुपये 498 में 6097 वर्गफिट का पट्टा एवं 498 रुपये में 6120 वर्गफीट का पट्टा तथा उनकी पत्नि के नाम आराजी संख्या 2026 से 2050 में दो पट्टे राशि 498 में 7645 वर्गफीट का पट्टा एवं राशि 498 में 4500 वर्गफीट का पट्टा प्राप्त किया तथा इसी आराजी संख्या 2026 से 2050 में उनके पुत्र विपिन त्रिपाठी के नाम राशि 498 में 4500 वर्गफीट का प्राप्त किया। इसी प्रकार गंगाबाई मेनारिया द्वारा ग्राम पंचायत तितरड़ी द्वारा राजस्व ग्राम पानेरियो की मादड़ी में आराजी संख्या 1163 में 1330 वर्गगज का पट्टा प्राप्त किया। यह सभी पट्टे बिलानाम सरकारी भूमि पर जारी किये गये।

हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट में दायर की विशेष अनुमति याचिका

नगर विकास प्रन्यास उदयपुर द्वारा कब्जा हटाये जाने के नोटिस के विरुद्ध सिविल न्यायालय, शहर दक्षिण, उदयपुर में प्रस्तुत पृथक.पृथक वाद प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय द्वारा 30 अप्रेल 2023 को यह वाद खारिज कर दिये जिसके विरुद्ध न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम संख्या 3, उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत अपील को न्यायालय द्वारा स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए वादीगण के कब्जों को राज्य सरकार की नीति के अनुसार नियमन किये जाने का आदेश 19 अप्रैल 2004 एवं 11 मार्च 2005 को दिया।

जिसके विरुद्ध नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा जोधपुर हाईकोर्ट में द्वितीय अपीले दायर की गई जिनको न्यायालय द्वारा आदेश 4 सितंबर 2007 को खारिज कर दिया गया। जोधपुर हाईकोर्ट के उक्त आदेश के विरुद्ध न्यास द्वारा सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने न्यास के पक्ष में फैसला सुनाया है। यूडीए आयुक्त राहुल जैन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी पैरवी करने से राजस्व ग्राम मनवाखेडा एवं मादडी पानेरियां की लगभग 42436 वर्ग फीट भूमि यूडीए को प्राप्त हो सकेगी। इस जमीन की वर्तमान बाजार दर करीब 80 से 85 करोड़ रूपये र्हैं।

डिसक्लेमर: एआर लाइव न्यूज (AR Live News) से मिलते-जुलते नामों से रहें सावधान, उनका एआर लाइव न्यूज से कोई संबंध नहीं है। एआर लाइव न्यूज के संबंध में कोई भी बात करने के लिए पत्रकार लकी जैन (9887071584) और पत्रकार देवेन्द्र शर्मा (9672982063) ही अधिकृत हैं।

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