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होम वोटिंग सुविधा अब 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगी

election commission ban transfer posting of officers related election work 6 jan to 8 feb 2024election commission ban transfer posting of officers related election work 6 jan to 8 feb 2024

विधानसभा चुनाव में 80 वर्ष निर्धारित थी आयु सीमा

उदयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। वरिष्ठ नागरिकों को सुविधापूर्वक मतदान की सुविधा के लिए भारत निर्वाचन आयोग की होम वोटिंग सुविधा लोकसभा चुनाव-2024 में भी मिलेगी,हालांकि इस बार 80 वर्ष के स्थान पर 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को ही होम वोटिंग सुविधा मिलेगी। (home voting facility)

केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी अधिसूचना में इसका प्रावधान किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक भारत निर्वाचन आयोग से परामर्श के पश्चात निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 27 क में आंशिक संशोधन करते हुए इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम 2024 लागू किया। इसमें 80 वर्ष से अधिक स्थान पर 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को घर बैठे वोटिंग की सुविधा प्रदान किए जाने के प्रावधान किए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि सर्वप्रथम विधानसभा उपचुनावों में होम वोटिंग व्यवस्था प्रायोगिक तौर पर लागू की गई थी। इसके पश्चात गत वर्ष हुए विधानसभा आम चुनावों में भी वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांगजन को घर बैठे मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी।

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