जुर्माना राशि राजकोष में जमा कराने का नोटिस जारी
जयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत खान विभाग ने टोंक जिले के छह स्थानों पर बजरी खनन लीज धारकों पर 17.17 करोड़ रूपए का जुर्माना लगाया है (illegal sand mining)। खान विभाग ने टोंक के पलाड़ा, डोडवारी, मूण्डियां, साईदाबाद और मंडावर में बजरी खनन लीज धारकों के बजरी स्टॉक अनियमितता और अंतर पाने पर यह कार्यवाही की है। इन खननकर्ताओं को 17 करोड़ 17 लाख 65 हजार 45 रूपए जुर्माना जमा कराने के नोटिस जारी किया गया है।
अभियान के तहत खान विभाग द्वारा कराई जांच और मौके पर उपलब्ध स्टॉक में अंतर पाया गया। इस पर नोटिस जारी किया गया है। विभाग द्वारा बजरी के मौके पर उपलब्ध बजरी के स्टॉक की 1.62 टन प्रति घनमीटर के अनुसार गणना की गई है।
1.62 टन प्रति घनमीटर के अनुसार गणना की गई
- मण्डावर में विभाग द्वारा 510694.63 टन बजरी का स्टॉक आंका गया, जबकि संबंधित द्वारा 370114 टन स्टॉक ही दर्शाया गया। इस पर 7 करोड़ 02 लाख 90 हजार 315 रूपए की शास्ति लगाई है।
- डोडवाडी में 238583.84 टन बजरी का स्टॉक आंका गया, जबकि संबंधित द्वारा 246893 टन ही स्टॉक में दर्शाया गया। इस पर 41 लाख 54 हजार 580 रूपए की शास्ती लगाई है।
- मुण्डिया में 422560.26 टन स्टॉक आंका गया, जबकि संबंधित द्वारा 528906 टन स्टॉक पोर्टल पर दर्शाया हुआ था। इस पर 5 करोड़ 31 लाख 72 हजार 870 रूपए की शास्री लगाई गई है।
- पालडा में विभाग द्वारा 614796.91 टन बजरी स्टॉक आंकलित किया गया है, जबकि संबंधित द्वारा 616598 टन स्टॉक दर्शाया गया है। इस पर 9 लाख 545 रूपए की शास्ती लगाई गई है।
- सईदाबाद में 467270.31 टन स्टॉक आंका गया है जबकि संबंधित द्वारा पोर्टल पर 413750 टन स्टॉक दर्शाया गया है। इस पर 2 करोड़ 67 लाख 60 हजार 175 रूपए की शास्ती लगाई गई है।
- मुण्डिया में 239482.12 टन स्टॉक होना चाहिए था, जबकि पोर्टल पर 206749 टन स्टॉक दिखाया गया है। एक करोड़ 63 लाख 66 हजार 560 रूपए की शास्ती लगाई गई है।
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