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2000 रुपये के नोट बदलने की डेडलाइन 7 अक्टूबर 2023 तक बढ़ी

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पहले 30 सितंबर थी अंतिम तारीख: आरबीआई ने लोगों को दी राहत

नई दिल्ली,(एआर लाइव न्यूज)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये के नोट बदलने की डेडलाइन 7 अक्टूबर 2023 तक बढ़ा दी है। इससे पहले 2000 रुपये के नोट बदलने या बैंक में जमा करने की डेडलाइन 30 सितंबर 2023 थी जो कि आज ही खत्म हो रही थी।

आरबीआई के फैसले के बाद अब आमजन 7 अक्टूबर 2023 तक बैंकों में जाकर 2000 रुपये के नोट को बदल या जमा कर सकेंगे। लोगों को अब 2000 के नोटों को बदलने या बैंक में जमा करवाने एक सप्ताह का अतिरिक्त समय मिल गया है। हालांकि, एक बार में बीस हजार रुपये की वैल्यू से ज्यादा की नोट नहीं बदल सकते हैं।

लोगों ने 19 मई से 29 सितंबर तक 3.42 लाख करोड़ के 2000 रुपये के नोट वापस किए

आरबीआई के अनुसार लोगों ने 19 मई से 29 सितंबर तक कुल 3.42 लाख करोड़ रुपये के 2000 रुपये के नोट वापस किए हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा कि अब तक बदले गए नोट इस मूल्य वर्ग में कुल प्रचलित मुद्रा का 96 प्रतिशत है।

7 अक्टूबर के बाद क्या होगा ?

आरबीआई ने अपने सर्कुलर में कहा है कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद भी यदि किसी के पास 2000 का नोट रह जाता है, तो उसे ना तो बैंक में जमा कर सकेंगे और ना ही बदल सकेंगे। हालांकि 7 अक्टूबर के बाद नोटों को आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालय से बदला जा सकेगा और एक बार में 20000 से ज़्यादा के नोट नहीं बदले जा सकते हैं।

डिसक्लेमर:एआर लाइव न्यूज(AR Live News) से मिलते-जुलते नामों से रहें सावधान, उनका एआर लाइव न्यूज से कोई संबंध नहीं है। एआर लाइव न्यूज के संबंध में कोई भी बात करने के लिए पत्रकार लकी जैन (9887071584) और पत्रकार देवेन्द्र शर्मा (9672982063) ही अधिकृत हैं।

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