उदयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। उदयपुर में एससी/एसटी स्पेशल कोर्ट (udaipur sc/st court) ने गुरूवार को लूट के लिए किए गए जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपियों नीरज सैन और भरत कुमार को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20500 रूपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने यह सजा डबोक हाल गोवर्धन विलास निवासी नीरज सैन उर्फ सल्लू पुत्र प्रेमलाल सैन और ब्रह्मपोल अंबामाता निवासी भरत कुमार पुत्र अनिल कुमार को सुनाई है। हालां कि इस मामले में भरत कुमार मफरूर घोषित है।
एससी/एसटी की स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश ज्योति के सोनी ने इस मामले में फैसला सुनाया है, जबकि विशिष्ठ लोक अभियोजक बंशीलाल गवारिया ने राज्य की ओर से पीड़ित पक्ष की मजबूत पैरवी की।
परिवादी महेन्द्र ने 26 अप्रेल 2016 को हिरणमगरी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवायी थी, जिसमें उसने बताया था कि वह 25 अप्रेल 2016 की रात उसके मामा की पुत्री की शादी समारोह से घर लौट रहा था। तभी उसे रास्ते में नीरज और भरत ने जबरन रोक लिया और शराब खरीदने के लिए रूपए मांगे। पीड़ित महेन्द्र ने रूपए नहीं देकर वहां से भागने का प्रयास किया तो दोनों आरोपी नीरज और भरत ने उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया, मारपीट की, उसे चाकू मारकर गंभीर घायल कर दिया और माेबाइल व 450 रूपए लूटकर फरार हो गए।
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