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सरकारी कार्मिकों को अब 25 वर्ष के सेवाकाल पर मिलेगी पूरी पेंशन

CM Ashok GehlotCM Ashok Gehlot

गहलोत मंत्रिमण्डल की बैठक में हुआ निर्णय

जयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी कार्मिकों के हित में पदोन्नति, पेंशन, स्पेशल-पे, पदनाम को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय हुए।

मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इससे कार्मिक को 28 वर्ष की अर्हकारी सेवा के स्थान पर 25 वर्ष की सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत होने पर ही पूर्ण पेंशन का लाभ प्राप्त हो सकेगा। साथ हीए 75 वर्ष के पेंशनर,पारिवारिक पेंशनर को 10 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन भत्ता प्राप्त हो सकेगा। कार्मिक,पेंशनर की मृत्यु होने पर उसके विवाहित निःशक्त पुत्र,पुत्री तथा 12500 रूपये प्रतिमाह तक की आय वाले पात्र सदस्यों को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ प्राप्त हो सकेगा। इस संशोधन की अधिसूचना 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी।

कार्मिकों के स्पेशल-पे में वृद्धि

मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इससे कार्मिकों के विशेष वेतन (स्पेशल-पे) में वृद्धि होगी। अब किसी भर्ती वर्ष में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इनकी रिक्तियां अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की तरह आगामी तीन वर्षों तक अग्रेषित करने का निर्णय लिया है। बैठक में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को मिलेगा अग्रिम वेतन वृद्धियों का पूर्ण लाभ देने व अभियोजन सेवा के अधिकारियों को एक अतिरिक्त पदोन्नति देने का निर्णय लिया गया।

ये निर्णय भी हुए

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