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हॉस्पिटल की लापरवाही से हुई थी महिला की मौत: उपभोक्ता आयोग सर्किट बैंच ने पीड़ित को 20 लाख रूपए देने के आदेश दिए

Negligence of Arunodaya Samar Eye and Maternity Home and Sonography Clinic Sevashram choraha udaipurNegligence of Arunodaya Samar Eye and Maternity Home and Sonography Clinic Sevashram choraha udaipur

सेवाश्रम चौराहा स्थित अरुणोदय सामर आई एण्ड मेटरनिटी होम एवं सोनोग्राफी क्लिनिक का मामला

उदयपुर, (एआर लाइव न्यूज)। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सर्किट बेंच उदयपुर के आदेशानुसार उदयपुर शहर के सेवाश्रम चौराहा स्थित अरुणोदय सामर आई एण्ड मेटरनिटी होम एवं सोनोग्राफी क्लिनिक व उनके चिकित्सकों को 20 लाख रुपये मय ब्याज अदा करने होंगे।

राज्य उपभोक्ता आयोग सर्किट बेंच उदयपुर के न्यायिक सदस्य एसके जैन व रामफूल गुर्जर ने उदयपुर निवासी प्रार्थी कमलेश दवेए सुश्री जाह्नवी दवे एवं सुश्री हिया दवे के प्रकरण में सुनवाई करते हुए संबंधित एवं चिकित्सकों को लापरवाही की क्षतिपूर्ति के रूप में 20 लाख रुपये मय ब्याज अदा करने के आदेश दिये।

सर्किट बेंच के न्यायिक सदस्य गुर्जर ने बताया कि परिवादी कमलेश,जान्हवी दवे व हिया दवे की माता मीनाक्षी दवे के गर्भवती होने पर अरुणोदय सामर आई एण्ड मेटरनिटी होम एवं सोनोग्राफी क्लिनिक,सेवाश्रम चौराहा, उदयपुर में मई 2009 में सर्वप्रथम दिखाया। नवंबर 2009 में सिजेरियन डिलीवरी के समय अरुणोदय सामर आई एण्ड मेटरनिटी होम एवं सोनोग्राफी क्लिनिक ने चिकित्सकीय लापरवाही बरतते हुए मीनाक्षी दवे की इलियक आर्टरी को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे लगातार रक्त स्त्राव होता रहा।

समय पर उच्च सेंटर के लिए रेफर भी नहीं किया

गुर्जर ने बताया कि मीनाक्षी दवे की स्थिति गंभीर हो गई। समय पर उच्च सेंटर के लिए रेफर नहीं किये जाने के कारण अत्यधिक रक्तस्राव के कारण मीनाक्षी दवे की 19 नवंबर 2009 को मृत्यु हो गई। आयोग ने मामले की सुनवाई करते हुए अरुणोदय सामर आई एण्ड मेटरनिटी होम एवं सोनोग्राफी क्लिनिक व उसके चिकित्सक डॉ. अरूण कुमार एवं डॉ.राजकुमारी सामर की चिकित्सकीय लापरवाही मानते हुए 20 लाख रूपये मय ब्याज अदा करने के आदेश दिये हैं।

डिसक्लेमर:एआर लाइव न्यूज(AR Live News) से मिलते-जुलते नामों से रहें सावधान, उनका एआर लाइव न्यूज से कोई संबंध नहीं है। एआर लाइव न्यूज के संबंध में कोई भी बात करने के लिए पत्रकार लकी जैन (9887071584) और पत्रकार देवेन्द्र शर्मा (9672982063) ही अधिकृत हैं।

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