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मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की सजा रद्द करने की याचिका खारिज

rahul gandhi case

सूरत (एआर लाइव न्यूज)। सूरत की सत्र न्यायलय ने गुरुवार को ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका (Rahul Gandhi’s plea) खारिज कर दी। राहुल गांधी ने दो साल की सजा पर रोक लगाने के लिए अपील की थी।

उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी अप्रैल 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली में ‘मोदी उपनाम वाले सभी लोग चोर हैं’ कहा था। सूरत सत्र न्यायलय ने 23 मार्च को उक्त टिप्पणी के लिए राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई थी, और उन्हें अगले दिन लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

राहुल गांधी के वकीलों ने मामले के निस्तारण तक जमानत के लिए और अपील पर फैसला होने तक सजा को निलंबित करने के लिए दो आवेदन दायर किए थे। अदालत ने आज राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया।

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