जयपुर (एआर लाइव न्यूज)। राज्यपाल कलराज मिश्र ने बुधवार को राज्य विधानसभा द्वारा पंद्रहवी राजस्थान विधानसभा के अष्टम सत्र में 21 मार्च 2023 को पारित “राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023” (Rajasthan Advocates Protection Bill 2023) को केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों के संशोधन से संबंधित होने के कारण राष्ट्रपति को विचारार्थ भेजा है।
राज्यपाल मिश्र ने बताया कि चूंकि विधानसभा द्वारा पारित इस विधेयक पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के उपबंध लागू होते हैं, इसलिए इसे राष्ट्रपति को विचारार्थ प्रेषित किया गया है।

