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गहलोत कैबिनेट की बैठक: आमजन के लिए हुए कई बड़े निर्णय

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बहुमंजिला भवनों में पेयजल की समस्या का होगा निदान

जयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने बहुमंजिला भवनों में रहने वाले लोगों का नल कनेक्शन देने के लिए जलदाय विभाग द्वारा प्रस्तावित नीति के प्रारूप का अनुमोदन किया। इससे अब बहुमंजिला भवनों में रहने वाले लोगों को जलदाय विभाग से नल कनेक्शन मिल सकेंगे। अभी ये लोग टैंकरों और भू-जल पर ही निर्भर है। इससे भूजल दोहन में भी काफी हद तक कमी आएगी और लोगों को पेयजल संकट का सामना भी नहीं करना पड़ेगा।

31 दिसंबर 2021 तक बसी नई कच्ची बस्तियों में भी मिलेंगे पट्टे

शहरी क्षेत्रों में वर्ष 2004 में सर्वेशुदा कच्ची बस्तियों के अतिरिक्त 31 दिसंबर 2021 तक बसी नई कच्ची बस्तियों के सर्वे कर नियमित किया जाएगा। इस निर्णय से प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पट्टे वितरित किए जाएंगे।

133 अप्रचलित और अनावश्यक विधियां होंगी निरस्त

राज्य में विद्यमान 133 अप्रचलित और अनावश्यक विधियां निरस्त की जाएगीं। मंत्रिमंडल ने कानूनों की समीक्षा के बाद ऐसी विधियों को निरस्त करने के लिए राजस्थान विधियां निरसन विधेयक 2023 का अनुमोदन किया है। यह विधेयक राजस्थान विधानसभा में रखा जाएगा। इनमें से कई विधियों का प्रयोजन पूर्ण हो चुका है तथा कई मूल अधिनियम भी अपनी प्रासंगिकता खो चुके है।

छात्रावास निर्माण के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटन हो सकेगा

बैठक में राज्य के विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्य के लिए जारी की गई भूमि आवंटन नीति-2015 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस निर्णय से अब विभिन्न समाजों के विद्यार्थियों हेतु छात्रावास निर्माण के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटन हो सकेगा।

राजस्थान पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक सेवा(महाविद्यालय शाखा) नियम 2023 का अनुमोदन किया है। इससे महाविद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक के रिक्त पदों को भरा जा सकेगा। इन पदों पर कार्यरत कार्मिकों को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत पदोन्नति का लाभ मिलेगा।

विधि विभाग में अब प्रूफ रीडर ग्रेड-1 का पद

मंत्रिमंडल ने विधि(संहिताकरण एवं प्रकाशन) विभाग शासन सचिवालय में पु्रफ रीडर ग्रेड-1 के पद का नाम प्रूफ रीडर ग्रेड-1 करते हुए राजस्थान अधीनस्थ सेवा(भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम 2001 में संशोधन किया है। इस संशोधन से पु्रफ रीडर के पद पर सीधी भर्ती की योग्यता संबंधी भिन्नता समाप्त हो जाएगी और इन पदों पर भर्ती की जा सकेगी। इस पद पर पदोन्नति में शैक्षणिक योग्यता के समाप्त होने से डिप्लोमाधारी प्रूफ रीडर को भर्ती में पदोन्नति का लाभ मिल सकेगा।

राजस्थान शिक्षा सेवा(महाविद्यालय शाखा) नियम 1986 में संशोधन

मंत्रिमंडल ने राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम 1986 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इससे कॉलेज शिक्षा में आयुक्त या निदेशक का पद भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में सम्मिलित होने से इन नियमों में विरोधाभास की स्थिति समाप्त हो जाएगी।

उत्कृष्ट खिलाडिय़ों के आरक्षण में तीन सेवा नियम शामिल

मंत्रिमंडल ने उत्कृष्ट खिलाडिय़ों के आरक्षण पर कार्मिक विभाग द्वारा विविध सेवा नियमों के संबंध में 21 नवम्बर 2019 को जारी अधिसूचना में संशोधन किया है। इससे राजस्थान मदरसा शिक्षा सहायक अधीनस्थ सेवा नियम 2013, राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा की शर्तें) नियम 2014 और राजस्थान विद्यालय सहायक अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 को अधिसूचना में शामिल किया गया है।

डिसक्लेमर: एआर लाइव न्यूज(AR Live News)से मिलते-जुलते नामों से रहें सावधान, उनका एआर लाइव न्यूज से कोई संबंध नहीं है। एआर लाइव न्यूज के संबंध में कोई भी बात करने के लिए पत्रकार लकी जैन (9887071584) और पत्रकार देवेन्द्र शर्मा (9672982063) ही अधिकृत हैं।

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