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17+ आयु के युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ

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जयपुर (एआर लाइव न्यूज)। भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अर्हता तिथियों में बदलाव किया है। वर्ष में एक बार की बजाय अब वर्ष में चार अर्हता तिथियां एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई एवं एक अक्टूबर घोषित की है। इन अर्हता तिथियों को मतदाता सूची में पंजीकरण कराने के लिए पात्र होने वाले आवेदकों से अग्रिम रूप से नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 में आवेदन करने की सुविधा दी गई है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि इन तिथियों पर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए लगभग 4.80 लाख अग्रिम आवेदन प्राप्त हुए हैं।

17+ आयु के अग्रिम आवेदकों की पहली सूची 30 अप्रैल को होगी जारी

अर्हता तिथि एक अप्रैल को लगभग 1.20 लाख अग्रिम आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। जिन्हें संबंधित ईआरओ द्वारा 20 अप्रैल 2023 तक निस्तारित किया जायेगा। तथा इनकी पूरक सूची 30 अप्रैल 2023 को विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध हो जायेगी। यह 17 वर्ष से अधिक आयु के अग्रिम आवेदकों की ऐसी पहली सूची होगी, जो मतदाता के रूप में पंजीकृत होंगें।

इसी प्रकार 1 जुलाई की अर्हता तिथि के संबंध में लगभग 1.75 लाख एवं 1 अक्टूबर 2023 की अर्हता तिथि के सन्दर्भ में लगभग 1.85 लाख अग्रिम आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन तिथियों को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर अग्रिम आवेदक भी क्रमश 30 जुलाई एवं 30 अक्टूबर को विभागीय वेबसाइट http://http://www.ceorajasthan.nic.in पर मतदाता सूची में अपना नाम देख सकेंगे।

मतदाता सेवा पोर्टल,वोटर हेल्पलाडन एप तथा बीएलओ एप से पंजीकरण किया जा सकता है

मुख्य निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने बताया कि मतदाता सूची में पंजीकरण से शेष रहे मतदाता एवं 1 अक्टूबर 2023 की अर्हता तिथि के संदर्भ में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाता भी मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए पंजीकरण भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टलhttp://(https://voters.eci.gov.in, मोबाडल पर वोटर हेल्पलाडन एप तथा बीएलओ द्वारा बीएलओ एप के माध्यम से किया जा सकता है। उन्होने बताया की इस विषय मे मतदाता टोल फ्री वोटर हेल्पलाडन नं 1950 से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चार अर्हता दिनांकों के संदर्भ में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए पात्र आवेदकों से प्राप्त सभी आवेदनों का निस्तारण एवं मतदाता सूची को निर्धारित समय सीमा में अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं।

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