मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी का मामला
सूरत,(एआर लाइव न्यूज)। मोदी सरनेम को लेकर की विवादित टिप्पणी के चार साल पुराने केस (modi surname case) में गुजरात में सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है। हालां कि इसके कुछ देर बाद ही उन्हें 15 हजार रूपए के मुचलके पर जमानत भी दे दी गयी है। इस दौरान राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद रहे।
भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस किया था
2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार के समय राहुल गांधी कर्नाटक के कोलार पहुंचे थे। वहां चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि सारे चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों है.? राहुल गांधी के इस बयान पर भारी हंगामा हुआ था। इसके बाद बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवाया था। इस मामले की कोर्ट में सुनवाई पांच दिन पहले 17 मार्च को पूरी हुई। जिस पर आज कोर्ट ने मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया और दो साल की सजा सुनाई।
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