Site iconSite icon AR Live News

कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनाई 2 साल की सजा

surat court sentenced to two years conviction to rahul gandhi in defamation case of modi surnamesurat court sentenced to two years conviction to rahul gandhi in defamation case of modi surname

मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी का मामला

सूरत,(एआर लाइव न्यूज)। मोदी सरनेम को लेकर की विवादित टिप्पणी के चार साल पुराने केस (modi surname case) में गुजरात में सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है। हालां कि इसके कुछ देर बाद ही उन्हें 15 हजार रूपए के मुचलके पर जमानत भी दे दी गयी है। इस दौरान राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद रहे।

भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस किया था

2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार के समय राहुल गांधी कर्नाटक के कोलार पहुंचे थे। वहां चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि सारे चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों है.? राहुल गांधी के इस बयान पर भारी हंगामा हुआ था। इसके बाद बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवाया था। इस मामले की कोर्ट में सुनवाई पांच दिन पहले 17 मार्च को पूरी हुई। जिस पर आज कोर्ट ने मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया और दो साल की सजा सुनाई।

यह भी पढ़ें : देश का पहला राज्य जहां है आमजनता को स्वास्थ्य का अधिकार

डिसक्लेमर: एआर लाइव न्यूज(AR Live News)से मिलते-जुलते नामों से रहें सावधान, उनका एआर लाइव न्यूज से कोई संबंध नहीं है। एआर लाइव न्यूज के संबंध में कोई भी बात करने के लिए पत्रकार लकी जैन (9887071584) और पत्रकार देवेन्द्र शर्मा (9672982063) ही अधिकृत हैं।

Exit mobile version