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वन रैंक वन पेंशन: सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय से कहा कानून अपने हाथ में न लें

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नई दिल्ली,(एआर लाइव न्यूज)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वन रैंक वन पेंशन नीति के तहत पेंशन भुगतान मामले में सख्त रवैया अपनाते हुए रक्षा मंत्रालय से स्पष्ट कहा कि वे कानून अपने हाथ में न लें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वन रैंक वन पेंशन के बकाया के भुगतान को लेकर 20 जनवरी को जारी नोटिफिकेशन वापस लेना होगा।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, रक्षा मंत्रालय कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास ना करे, 20 जनवरी के नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए, तभी केंद्र की पेंशन बकाया देने के लिए और समय देने की अर्जी पर सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से अगले सोमवार तक पेंशन बकाया के भुगतान को लेकर एक नोट भी मांगा है। जिसमें यह बताना होगा कि कितना भुगतान बकाया है और इसे कितने समय में चुकाया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी।

कानून अपने हाथ में लेने का प्रयास न करें

पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रालय में सचिव द्वारा जारी पत्र पर आपत्ति जताई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। मुख्य न्यायाधीश ने कहा न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखनी होगी, या तो सचिव उस नोटिफिकेशन को वापस ले लें या हम अवमानना का नोटिस जारी करेंगे, कानून को अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है।

डिसक्लेमर:एआर लाइव न्यूज(AR Live News) से मिलते-जुलते नामों से रहें सावधान, उनका एआर लाइव न्यूज से कोई संबंध नहीं है। एआर लाइव न्यूज के संबंध में कोई भी बात करने के लिए पत्रकार लकी जैन (9887071584) और पत्रकार देवेन्द्र शर्मा (9672982063) ही अधिकृत हैं।

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