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गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त को 4 साल की जेल की सजा हुई

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बाराबंकी,(एआर लाइव न्यूज)। बाराबंकी में अपर सत्र न्यायालय विशेष न्यायाधीश ने गैंगस्टर एक्ट में जहांगीराबाद निवावी अभियुक्त निर्भय सिंह उर्फ पिन्टू पुत्र तहसीलदार को 4 वर्ष कठोर कारावास और 5000 रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

अभियुक्त के खिलाफ जहाँगीराबाद थाने में उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम से सम्बन्धित मामला था। इस मामले में पुलिस अधीक्षक बाराबंकी के निर्देशानुसार मॉनीटरिंग सेल ने अभियोगों की समुचित पैरवी करते हुए साक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण गवाहों को कोर्ट में समय से गवाही करवाई। मामले में कोर्ट ने दोषसिद्ध करते हुये अभियुक्त को 4 वर्ष के कठोर कारावास व 5000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

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