गोण्डा (एआर लाइव न्यूज) विकास कुमार सोनी। विशेष न्यायाधीश (ईसीएक्ट) डा. पल्लवी अग्रवाल ने वजीरगंज क्षेत्र में जानलेवा हमले के मामले में 2 लोगों को सात वर्ष की कैद और 11-11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी।
हथगोले से किया हमला
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता घनश्याम पांडेय के अनुसार थाना वजीरगंज निवासी वरूण शुक्ला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपनी पान की दुकान बंद करके घर जा रहा था। इसी दौरान ढोढ़ियापारा राजा सगरा निवासी विष्णु प्रसाद व रामरंग भारती ने उसके ऊपर हथगोले से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद परिजनों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।
पुलिस ने मामले की जांच कर आरोप पत्र अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों व बहस को सुनने के बाद आरोपियों को जानलेवा हमले का दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोनों दोषियों को सात – सात वर्ष की कैद व 11 11 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

