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दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष के कारावास और 51 हजार जुर्माने की सजा

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गोण्डा, (एआर लाइव न्यूज) विकास कुमार सोनी। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक अदालत ने करीब 6 साल पूर्व हुए एक दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोष सिद्ध करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 51 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अभिनव चतुर्वेदी ने बताया कि जिले के कटरा बाजार थाना क्षेत्र के बनगांव की एक महिला के साथ 22 अप्रैल 2016 की शाम जब शौच के लिए गई थी। उसी समय मोल्हू उर्फ मोलहे पुत्र दुखी निवासी नए पुरवा बनगांव द्वारा दुष्कर्म किया गया था। महिला के चीखने चिल्लाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गया।

3 माह बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया

अदालत के आदेश पर स्थानीय थाने में 11 जुलाई 2016 को अभियोग दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया । सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश / एफटीसी प्रथम डॉ. दीनानाथ तृतीय ने अपराध साबित होने पर अभियुक्त मोल्हू को दोष सिद्ध करार दिया। अदालत ने निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त मोल्हू उर्फ मोलहे को 10 साल का कठोर कारावास व 51 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया । जुर्माने की धनराशि में से 75 फीसद रकम पीड़िता को प्रतिकर के रूप में अदा की जाएगी ।

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