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सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगा 2002 से जुड़े 9 में से 8 मामलों को बंद करने का आदेश दिया

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नई दिल्ली (एआर लाइव न्यूज)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े 9 में से 8 मामलों को बंद करने का आदेश दिया है। इन सभी मामलों से जुड़ी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित थीं। जबकि कोर्ट ने एक अन्य मामले में एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को अपील करने की इजाजत दी। सीजेआई जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता में जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने फैसला सुनाया।

नारोदा मामले का ट्रायल रहेगा जारी

गुजरात दंगों से जुड़े 9 मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया था। विशेष जांच दल (SIT) के वकील ने बताया कि 9 में से 8 मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी है और वे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील की स्टेज पर हैं। केवल नारोदा गांव से जुड़े मामले की सुनवाई अभी जारी है, जोकि बहस के अंतिम चरण में है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं/अपीलकर्ताओं के वकील भी सहमत हैं कि मामले अब निष्फल हो गए हैं। इसलिए अदालत यह मानती है कि इन याचिकाओं पर आगे विचार करने की जरूरत नहीं है। केवल नारोदा मामले का ट्रायल जारी रहेगा। और SIT इस मामले में कानून के अनुसार जरूरी कदम उठा सकती है।

तीस्ता सीतलवाड़ को मिली अपील की इजाजत

वकील अपर्णा भट ने कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ के कस्टडी में होने की वजह से उनसे बात नहीं हो पा रही हैं। इस पर कोर्ट ने सीतलवाड़ को सक्षम अधिकारियों के सामने राहत के लिए आवेदन करने की इजाजत दे दी। जिस पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा।

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