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सवीना कृषि मंडी हादसा: दुकान मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज

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कृषि मंडी परिसर में बिना अनुमति के हुए दुकानों के विस्तार की भी होगी जांच

उदयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। सवीना कृषि मंडी में दुकान नम्बर 10 की छत गिरने से हुए हादसे में 3 लोगों की मौत के बाद पुलिस ने दुकान नंबर 11 के मालिक विनयकांत कोठारी और निर्माण ठेकेदार शक्ति सिंह राव के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।

विनयकांत कोठारी ने दुकान नंबर 11 में गहरी खुदाई कर बड़े निर्माण की परमीशन नहीं ली हुई थी और जो निर्माण कार्य चल रहा था, वह अवैध था। दुकान नंबर 11 में चल रहे इसी अवैध निर्माण के चलते पड़ोस की दुकान नंबर 10 की नींव कमजोर हुई और दबाव बढ़ने पर उसकी छत गिर गयी।
थानाधिकारी रामसुमेर ने बताया कि विनयकांत कोठारी और निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदार शक्तिसिंह राव के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप में आईपीसी की धारा 304 के तहत एफआईआर दर्ज की है।

कृषिमंडी में अवैध निर्माण की सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी

एडीएम सिटी प्रभा गौतम ने बताया कि कृषि मंडी परिसर में चल रहे निर्माण कार्य, उससे संबंधित दी गयी अनुमति, दुकानों के विस्तार के लिए दी गयी अनुमति और दुकानों की मौजूदा स्थिति को लेकर कृषि मंडी प्रबंधन से जानकारी ली जाएगी। कल के हादसे के अलावा भी कृषिमंडी परिसर में अगर कोई अवैध निर्माण हुआ है और किसी के पास इस संबंध में जानकारी है, तो वह जिला प्रशासन को इसकी सूचना दे सकता है। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा।

मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रूपए आर्थिक सहायत दी गयी

हादसे में देबारी निवासी नीलेश (35) पुत्र भगवती लाल मेनारिया, मुखर्जी चौक निवासी भावेश (28) पुत्र राजेश तंबोली और तीतरड़ी निवासी जसपाल (24) पुत्र सुरेन्द्र सिंह की मौत हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रूपए और घायलों को 50-50 हजार रूपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।

नीलेश और भावेश वहां खरीददारी करने गए थे, वहीं जसवाल अकाउंटेंट थे। गुरूवार सुबह पोस्टमार्टम करवा पुलिस ने शव परिजनों के सुपुर्द कर दिए। पुलिस ने बताया कि घायल दुकान मालिक विनयकांत कोठारी, कमलेश जैन, देवेन्द्र पटेल, गणेश मीणा, गंगाराम, किशन सालवी और ट्रक चालक रमेश कुमार और खलासी उला गटान का हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है, सभी की स्थित स्थिर है।

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