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सेंट्रल जीएसटी की कार्रवाई के बाद अब अर्थ स्किन एंड फिटनेस काउंसिल में करेगा अपील

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उदयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। अर्थ ग्रुप के अर्थ स्किन एंड फिटनेस (मेसर्स दिव्यांश मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड) पर हुई सेंट्रल जीएसटी की कार्रवाई के बाद कंपनी का प्रबंधन जीएसटी काउंसिल में अपील करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए प्रबंधन जीएसटी से संबंधित कानूनी विशेषज्ञों से रायशुमारी कर रहा है।

अर्थ स्किन के डायरेक्टर डॉक्टर अरविंदर सिंह ने बताया कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने मुहांसे, चेहरे के दाग, मेलास्मा के कारण होने वाले कालापन, मोटापा, पीसीओडी के कारण अनचाहे बाल जैसी मेडिकल बीमारियों को भी जीएसटी मे माना हैं। जीएसटी की टीम ने इन्हें हेल्थ केयर सर्विस में नहीं माना है, जबकि ये हेल्थ केयर सर्विस की श्रेणी आना चाहिए। इसके लिए हम मेडिकल विशेषज्ञों और जीएसटी विशेषज्ञों से राय शुमारी कर रहे हैं। मेडिकल साइंस के सिद्धांतो के अनुसार जीएसटी काउंसिल में अपील की जाएगी।

गौरतलब है कि शुक्रवार को सेंट्रल जीएसटी की एंटी इवेजन शाखा ने अर्थ स्किन एंड फिटनेस पर कार्रवाई की थी। निरीक्षण के दौरान टीम ने पाया था कि अर्थ स्किन एंड फिटनेस की कम्पनी द्वारा स्किन और फिटनेस की जो भी सेवाएं दी जा रही हैं, कम्पनी द्वारा उन्हें हेल्थ केयर सर्विस बताया जा रहा है और उस पर देय जीएसटी नहीं दिया जा रहा है। जबकि उनके द्वारा दी जा रही हेयर ट्रांसप्लांट, कील-मुंहासे हटाना, वजन कम करना, अनचाहे बाल हटाना आदि जैसी सर्विस टैक्सबल सर्विस है।

इस पर जीएसटी ने कंपनी द्वारा दिखायी गयी 62 लाख रूपए की exempted supply पर 18% की दर पर 11.89 लाख की जीएसटी और 2 लाख रूपए पैनल्टी कुल 13.89 लाख रूपए राशि की जीएसटी डिमांड निकाली।

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