Site iconSite icon AR Live News

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश: जिला कोर्ट करेगी सुनवाई

gyanvapi mosque case supreme court order to transfer case to varanasi district courtgyanvapi mosque case supreme court order to transfer case to varanasi district court

वाराणसी,(एआर लाइव न्यूज)। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बैंच ने केस वाराणसी जिला कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि जिला कोर्ट अगले 8 हफ्तों में मामले की सुनवाई पूरी करेंगे, तब तक 17 मई को जारी किए निर्देश लागू रहें।

17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग होने के दावे वाले स्थान को सुरक्षित करने, मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से नहीं रोकने सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्देश जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब मामले की अगली सुनवाई वाराणसी जिला कोर्ट में होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह न समझा जाए कि हम मामले को निरस्त कर रहे हैं। आपके लिए आगे भी हमारे रास्ते खुले रहेंगे।

Exit mobile version