Site iconSite icon AR Live News

उदयपुर के लीला पैलेस होटल को नोटिस

energy-department-issues-notice-to-leela-palace-hotel-for-energy-return-filingenergy-department-issues-notice-to-leela-palace-hotel-for-energy-return-filing

जयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। केन्द्र सरकार के ऊर्जा दक्षता मापदण्डों की पालना और सालाना एनर्जी रिटर्न समय पर प्रस्तुत करने के लिए उदयपुर के लीला पैलेस होटल को नोटिस जारी किया गया है। लीला पैलेस होटल को 15 दिन में फार्म 3 व संशोधित फॉर्म 3 की सूचना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि तीन वर्षीय 2019-20 से 2021-22 चक्रानुसार प्रदेश की छह कंपनियां इस दायरे में आती है, वहीं अब तक प्रदेश के 86 संस्थान इस कैटेगरी में हैं।

एसीएस डॉ. सुबोध अग्रवाल ने अक्षय ऊर्जा निगम की समीक्षा बैठक में ऊर्जा दक्षता मापदंडों की पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि ऊर्जा मंत्रालय ने 10 विभिन्न कैटेगरी में ऊर्जा बचत की पालना की सख्त हिदायत दी है। राज्य में केन्द्र द्वारा जारी कैटेगरी में अब तक 86 डेडिकेटेड उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। इन 86 डेडिकेटेड उपभोक्ताओं को प्रति वर्ष अक्षय ऊर्जा निगम को प्रति देते हुए, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसिएंसी को निर्धारित प्रपत्रों में रिटर्न प्रस्तुत करने होते हैं।

नियमों की पालना नहीं करने पर लग सकती है पैनल्टी

ऊर्जा मंत्रालय तीन वर्षीय चक्र (cycle) के अनुसार नई संस्थाओं का चयन करता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान तीन वर्षीय 2019-20 से 2021-22 चक्रानुसार उदयपुर की लीला होटल, उदयपुर सीमेंट, लार्डर्स क्लोरो अल्कली लिमिटेड अलवर, बीएस लिग्नाइट पॉवर गुरहा बीकानेर, जयपुर की आईटीसी राजपुताना होटल और उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर शामिल है।

डॉ. अग्रवाल ने बताया कि इस तरह के डेडिकेटेड उपभोक्ताओं में सीमेंट, टैक्सटाइल, थर्मल पॉवर प्लांट, रेल्वे, होटल्स, डिस्कॉम्स, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर एवं केमिकल्स, व्यावसायिक भवन, लोहा व इस्पात आदि शामिल हैं। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत नियमानुसार व समय पर पालना नहीं करने पर पेनल्टी लगाने का प्रावधान है।

Exit mobile version