जयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। कोविड-19 संक्रमितों की संख्या में गिरावट को देखते हुए गृह विभाग ने रविवार को नई गाइडलाइन जारी की हैं। इसके अनुसार सरकार ने कोविड की रोकथाम के लिए पूर्व में जितने भी प्रतिबंध लगाए थे, वे भी निरस्त कर दिए हैं। इसके अलावा प्रदेश के सभी स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों की अनुमति भी दे दी गयी है। आदेश 16 फरवरी से लागू होंगे।
जारी आदेशानुसार प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के सभी निजी एवं सरकारी स्कूलों की कक्षा 5वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन की अनुमति दी है। ऐसे में प्रदेश में अब सभी स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियां शुरू हो सकेंगी और बच्चे स्कूल जा सकेंगे। हालां कि छात्रों को माता-पिता या अभिभावक की लिखित सहमति के बाद ही अध्ययन के लिए परिसर में आने की अनुमति होगी।
घोषणा पत्र लगाना अनिवार्य
कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूर्व में जारी समस्त दिशा-निर्देश, आदेश एवं संशोधित आदेशों द्वारा लगाए गए समस्त प्रतिबंधों को निरस्त कर दिया गया है। नए दिशा-निर्देश के अनुसार संस्थान-प्रतिष्ठान में कार्यरत सभी कर्मचारियों के वैक्सीन की दोनों डोज लगी होने का घोषणा पत्र सदृष्य स्थान पर लगाना अनिवार्य होगा।

