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अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट-2008 केस में 49 दोषी, 28 बरी : कोर्ट ने सुनाया फैसला

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अहमदाबाद,(एआर लाइव न्यूज)। अहमदाबाद में 2008 में हुए सीरियल बम ब्लॉस्ट में आखिरकार 13 साल बाद फैसला आ गया। विशेष अदालत ने इस केस में मंगलवार को अपना फैसला सुनाकर 49 आरोपियों को दोषी ठहराया है, वहीं 28 को मामले से बरी कर दिया गया। दोषी ठहराए जाने के बाद अब अदालत बुधवार को इनकी सजा सुनाएगी। 2008 में हुए इस सीरियल बम ब्लास्ट ने अहमदाबाद को थर्रा दिया था। इसमें 56 लोग मारे गए थे, वहीं 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। विशेष न्यायाधीश एआर पटेल ने मामले में फैसला सुनाया है।

77 आरोपियों पर चला मुकदमा

2008 में अहमदाबाद में हुए सीरियल बम धमाकों के बाद गुजरात पुलिस ने अल्पसंख्यक समुदाय के कट्टरपंथी तत्वों के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। जो शहर में सिलसिलेवार विस्फोटों को अंजाम देने में शामिल थे। पुलिस ने कहा था कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन(IM) से जुड़े लोग कथित तौर पर उन सिलसिलेवार विस्फोटों को अंजाम देने में शामिल थे। इसमें 56 निर्दोष लोग मारे गए थे और 200 से अधिक लोग घायल हुए थे।

पुलिस ने यह भी आरोप लगाया था कि आईएम से जुड़े आतंकवादियों ने गुजरात में 2002 के गोधरा दंगों के प्रतिशोध में विस्फोटों की योजना बनाई और उन्हें अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने 77 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद इन 77 आरोपियों पर मुकदमा चला। विस्फोटों के एक साल बाद 2009 में मुकदमा शुरू किया था। मामले में 1100 गवाहों के बयान हुए।

एक आरोपी बना सरकारी गवाह

केस में एक आरोपी ने कोर्ट में सरकारी गवाह बनने की अर्जी लगाई थी। जिसे बाद में कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। मुकदमे में 26 गवाहों को स्टार गवाहों के रूप में चिह्नित किया गया था और अदालत के साथ-साथ अभियोजन पक्ष ने उनकी सुरक्षा और सुरक्षा के लिए उनकी पहचान छिपाने के लिए विशेष प्रावधान सुनिश्चित किए थे।

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