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राजस्थान में शादी समारोहों में 100 लोगों की अनुमति: सीएम ने जारी किए निर्देश

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जयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। राजस्थान में कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की रोकथाम को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धर्मगुरूओं, राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और गैर सरकारी संगठनों से चर्चा कर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। गृह विभाग ने अतिरिक्त सतर्क-सावधान जन-अनुशासन दिशा-निर्देश जारी कर शादी समारोहों में लोगों की संख्या को 100 तक सीमित कर दिया है। वहीं अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी

जिला कलेक्टर तय करेंगे स्कूल बंद करें या नहीं

जयपुर ग्रेटर और हैरिटेज दोनों नगर निगम क्षेत्र के समस्त सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियां 3 जनवरी से 9 जनवरी तक बंद रहेंगी।

अन्य जिलों में कलक्टर शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के सम्बन्ध में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव से चर्चा निर्णय ले सकेंगे। शिक्षण संस्थानों विद्यालय, कोचिंग संस्थान में आने से पूर्व सभी स्टूडेंट्स द्वारा अभिभावक से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

अभिभावक बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाई के लिए स्कूल कोचिंग संस्थान नहीं भेजना चाहते हैं, तो उन पर बच्चे को भेजने का दबाव नहीं बनाया जाएगा और उनके लिए ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। कॉलेज में आने वाले सभी स्टूडेंट का 31 जनवरी तक डबल डोज वैक्सीनेटेड होना अनिवार्य होगा।

शादी की जानकारी ऑनलाइन देनी होगी

: शादी समारोह में अधिकतम 100 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। बैण्ड-बाजा वादकों को 100 व्यक्तियों की संख्या से अलग रखा जायेगा। विवाह आयोजक को विवाह की सूचना ऑनलाईन वेब पोर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov.in → e-intimation:MARRIAGE या हैल्पलाइन 181 पर देनी होगी।

: किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद सम्बन्धी मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, सभा, रैली, धरना प्रदर्शन, जुलूस, मेला के आयोजन में अधिकतम 100 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। आयोजन की सूचना ऑनलाईन वेब पोर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov.in → e-intimation:MARRIAGE या 181 पर देनी होगी।

धार्मिक स्थलों पर फूल-माला, प्रसाद, चादर पर प्रतिबंध

जिन धार्मिक स्थलों पर ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था हैए वह जारी रहेगी। फूल-माला, प्रसाद, चादर व अन्य पूजा सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा।

सभी दुकानों, क्लबों, जिम, रेस्टोरेंट, मॉल एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालक, मालिक और स्टाफ के वैक्सीन की दोनों डोज लगी होना अनिवार्य होगा। प्रतिष्ठान संचालक 31 जनवरी तक उनके यहां कार्यरत कर्मचारी के वैक्सीन की दोनों डोज लगावाना सुनिश्चित करेंगे।

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