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गैर अनुमोदित अस्पतालों में कोरोना का इलाज कराने वाले पेंशनर, कार्मिकों को बड़ी राहत

cm ashok gehlot decision for government employees and pensioners for non approved hospitalcm ashok gehlot decision for government employees and pensioners for non approved hospital

: चिकित्सा व्यय का करा सकेंगे पुनर्भरण

जयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। कोरोना से संक्रमित हुए ऐसे राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स जिन्होंने गैर अनुमोदित चिकित्सालयों में उपचार कराया है, उन्हें भी चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण के लिए एक बारीय शिथिलन देने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दी है।

सीएम गहलोत के इस निर्णय से कोराना संक्रमण की विशेष परिस्थितियों में गैर अनुमोदित चिकित्सालयों में उपचार कराने वाले राज्य सरकार के कार्मिकों एवं पेंशनरों के चिकित्सा व्यय का पुनर्भरण संभव हो सकेगा। इसका लाभ केवल उन्हीं कार्मिकों एवं पेंशनरों को मिलेगा जिन्होंने कोरोना संक्रमण के कारण 30 जून 2021 तक या इससे पहले गैर अनुमोदित चिकित्सालयों में भर्ती रहकर उपचार लिया हो।

गैर अनुमोदित चिकित्सालय में उपचार कराने पर अधिकतम इंडिकेटिव स्टे पीरियड पूर्ववत 20 दिन ही रखने का निर्णय भी लिया है।

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