नई दिल्ली, (एआर लाइव न्यूज)। कृषि कानूनों के विरोध में करीब एक साल से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को कृषि कानूनों का विरोध करने का अधिकार हैं, लेकिन इस तरह अनिश्चित काल के लिए सड़कों को अवरूद्ध नहीं किया जा सकता।
इस मामले में दायर एक याचिका पर हुई इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानूनी रूप से यह मामला लंबित हैं, लेकिन कोई समाधान निकालना होगा। किसानों को विरोध प्रदर्शन का अधिकार हैं, आप जिस तरह से चाहें विरोध प्रदर्शन कर सकतें हैंं, लेकिन इस तरह सड़कों को अवरूद्ध नहीं किया जा सकता। उन सड़कों पर आम लोगों को भी आना जाना पड़ता हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किसान यूनियनों को तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा हैं। अगली सुनवाई 7 दिसंबर को रखी गई हैं।
दिल्ली की सीमाओं पर सड़कों पर डटे किसानों के कारण आम जन को आने जाने में हो रही परेशानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर हुई थी।

