नई दिल्ली,(ARLive news)। मुंबई में क्रूज ड्रग पार्टी केस में फंसे आर्यन खान को जमानत नहीं मिल सकी है। एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन खान सहित अरबाज मर्चेंट और मुनमुन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बुधवार को मुंबई एनडीपीएस विशेष सत्र न्यायालय के जज ने आर्यन खान की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया। सेशन कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद आर्यन खान के वकील 21 अक्टूबर को हाईकोर्ट में जमानत के लिए अपील करेंगे।
गिरफ्तारी के 18 दिन बाद आर्यन खान को ड्रग मामले में बड़ी राहत की उम्मीद थी, लेकिन सेशन कोर्ट ने आर्यन सहित तीनों आरोपियों को जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अब आर्यन खान को आर्थर रोड जेल में ही रहना होगा। आर्यन को दूसरे कैदियों से अलग एक खास बैरक में रखा गया है। उसे क्रूज ड्रग्स के बाकी आरोपियों से मिलने की इजाजत नहीं दी गई है। आर्यन पर जेल के अधिकारी नजर रख रहे हैं।
आर्यन की वाट्सएप चैट बनी मुसीबत
बताया जा रहा है कि आर्यन खान की वॉट्सएप चैट से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। यही नहीं इसके साथ आर्यन के इंटरनेशन ड्रग रैकेट से भी जुड़ाव को लेकर बात कही गई है। इसी के आधार पर कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

