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एकल महिलाओं के बच्चों के भी बन सकेंगे जाति प्रमाण पत्र, नहीं होगी पिता के नाम-जाति की जरुरत

उदयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। एसटी, एससी व ओबीसी वर्ग की एकल महिलाओं के बच्चों के जाति प्रमाण पत्र माता के नाम जारी हो सकेंगे। साथ ही आर्थिक कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की एकल महिलाओं के बच्चों को इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट (आय और संपत्ति प्रमाण पत्र) जारी हो सकेंगे।

अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग की एकल महिलाओं के बच्चों को जाति प्रमाण पत्र माता के नाम से जारी करने एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की एकल माताओं के बच्चों को इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जारी करने के संबंध में कैबिनेट की मंजूरी के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया हैं। विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने परिपत्र जारी कर सभी सम्बंधित अधिकारियों को इसके अनुसार प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए है। डॉ. समित शर्मा ने दावा किया की ऐसा निर्णय लेने वाला राजस्थान सम्भवत देश मे पहला राज्य होगा।

इसमें न सिर्फ तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों को माता के नाम के आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी हो सकेगा बल्कि जो महिलाएं कानूनी रूप से तलाक शुदा नहीं है, किंतु पति से अलग रह रही है, उन्हें और जिन बच्चों के पिता की जानकारी नहीं है, उन्हें भी माता की जाति के आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी हो सकेगा। इसी प्रकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी की एकल महिलाओं के बच्चों को आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र अर्थात इनकम एंड ऐसेट सर्टिफिकेट भी जारी हो सकेगा।

देखें जारी हुआ पूरा आदेश

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