उदयपुर,(ARLive news)। कोविड-19 संक्रमण के पॉजिटिव मामलों में निरन्तर गिरावट को देखते हुए राज्य सरकार ने 11 अक्टूबर को अनलॉक की नई गाइड लाइन्स जारी कर छूट में बढ़ोतरी की है।
- प्रदर्शनी, सामाजिक समारोह, धार्मिक कार्यक्रम स्थानीय जिला प्रशासन को पूर्व में सूचित करते हुए सुबह 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक अधिकतम 200 व्यक्तियों की संख्या के साथ हो सकेंगे। कार्यक्रम में शामिल लोगों की कोरोना वैक्सीन की कम-से-कम 1st dose लगी होना अनिवार्य होगा।
- जिला प्रशासन को पूर्व में सूचित करते हुए पशु हाट मेलों के साथ ही अन्य प्रकार के हाट बाजारों का आयोजन। किया जा सकेगा।
- प्रदेश की समस्त दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को प्रतिदिन रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
- पेट्रोल, डीजल पम्प, सीएनजी पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा (रिटेल)/थोक (होलसेल) ऑउटलेट अपने समयानुसार संचालित किये जा सकेंगे।
- संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11:00 बजे से अगले दिन प्रातः 5:00 बजे तक जन-अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।
- सभी छूट के दौरान 2 गज की दूरी, मास्क पहनना, सेनेटाइजेशन करवाना सहित अन्य कोविड नियमों की पालना अनिवार्य होगी।

