उदयपुर,(ARLive news)। पिछोला झील में उतारा गया क्रूज अब 15 दिन में नगर निगम को ही बाहर निकालना पड़ेगा। इस संबंध में अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या 4 ने नगर निगम को आदेश जारी किए हैं।
कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि नगर निगम आयुक्त निगम के खर्चे पर 15 दिन के अंदर पिछोला झील से क्रूज बाहर निकालेंगे। यह आदेश अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या 4 के पीठासीन अधिकारी जयमाला पानीगर ने जारी किए हैं। मामले में प्रार्थीगण ने राज्य सरकार जरिए जिला कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त और जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता को अप्रार्थीगण बनाया था।
प्रार्थीगण तेजशंकर पालीवाल, अशोक पालीवाल और जयदीप पालीवाल के वकील अशोक सिंघवी ने बताया कि 27 मार्च 2021 को नगर निगम की ठेका कंपनी ने पिछोला झील में विशालकाय क्रूज उतार दिया था। जबकि कोर्ट ने पहले से यह आदेश दिए थे कि अप्रार्थीगण कानून के तहत सभी संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने के बाद ही क्रूज का संचालन करेंगे, लेकिन नगर निगम ने ऐसा नहीं किया और बिना अनापत्ति प्रमाणपत्र लिए ही विशालकाय क्रूज को व्यावसायिक मंशा के चलते पिछोला झील में उतार दिया। इसके अलावा प्रार्थी ने आवेदन में बताया कि नगर निगम ने कोर्ट के 19 सितंबर 2020 के आदेश की पालना भी नहीं की गयी और क्रूज के आकार में परिवर्तन कर दिया गया है।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि नगर निगम आयुक्त स्वयं के खर्चे से पिछोला झील से उक्त क्रूज को 15 दिवस में बाहर निकालेंगे।

