Site iconSite icon AR Live News

कोरोना से हुईं मौतों पर परिजनों को मुआवजा दे केंद्र : सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

supreme court directs government to give finacial help to kin of corona victimssupreme court directs government to give finacial help to kin of corona victims

नई दिल्ली,(ARLive news)। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र के अहम निर्देश जारी करते हुए कहा कि जिन लोगों की मौत कोरोना से हुई है उनके परिजनों को सरकार मुआवजा दे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि सरकार खुद तय करे कि कितना मुआवजा देना, हम राशि तय नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कोरोना से हुई मौतों पर चार लाख रुपए मुआवजा नहीं दिया जा सकता है, लेकिन सरकार खुद राश तय करे कि कितना मुआवजा देना है।

कोर्ट ने NDMA से कहा है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे कम से कम मुआवजा दिया जा सके। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि कोरोना से जुड़े डेथ सर्टिफिकेट को जारी करे। कोर्ट ने कहा कि जो सर्टिफिकेट पहले ही जारी हो गए हैं, उनमें सुधार किया जाए।

बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा था कि कोरोना से जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को आपदा एक्ट के तहत चार लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएं, इस पर सरकार ने कहा था कि सरकार इतना मुआवजा नहीं दे सकती।

Exit mobile version