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वैक्सीन लेने वालों को ही मिलेंगी ज्यादा छूट : राज्य में कोरोना मोडिफाइड लॉकडाउन की नई गाइड लाइन जारी

rajasthan government announces relief package for children who lost parents due to covidrajasthan government announces relief package for children who lost parents due to covid

जयपुर,(ARLive News) राज्य सरकार ने शनिवार को त्रिस्तरीय जन अनुशासन की नई गाइड लाइन्स जारी कर दीं। सरकार ने वैक्सीनेशन पर जोर दिया है और स्पष्ट किया है कि छूट का फायदा वैक्सीन ले चुके लोगों और व्यवसायिक प्रतिष्ठान के कर्मचारियों को ज्यादा मिलेगा।

ऐसे दी गयी हैं छूट

1. ऐसे कार्यालय जिनमें कम-से-कम 60 प्रतिशत कार्मिकों द्वारा वैक्सीन की प्रथम डोज (1st dose) ली जा चुकी हैं, उनमें 100 प्रतिशत कार्मिक अनुमत होंगे। वैक्सीन नहीं लगी है उस स्थिति में जहां कार्मिकों की संख्या 25 से कम है, वहां 100 प्रतिशत कार्मिक एवं जिन कार्यालयों में कार्मिकों की संख्या 25 या 25 से अधिक है, उनमें 50 प्रतिशत कार्मिक अनुमत होंगे। राजकीय कार्यालयों का समय प्रातः 09:30 बजे से सायं 06:00 बजे तक रहेगा।

2. जिन दुकानों / व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के कार्मिकों के कम-से-कम 60 प्रतिशत स्टॉफ का 1st vaccination हो चुका हो, उन दुकानों / व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को अतिरिक्त 03 घण्टे (सायं 04:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक) खोलने की अनुमति होगी।

: सभी दुकानों / क्लबों / जिम / रेस्टारेन्ट्स / मॉल एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालक / मालिक अपने संस्थान में कार्यरत कुल कर्मचारियों के वैक्सीनेशन प्रतिशत का सर्टिफिकेशन e-Intimation के माध्यम से दिनांक 1 जुलाई, 2021 के पश्चात् self-generate कर प्राप्त कर सकेंगे।

वैक्सीन ले चुके लोग ईवनिंग वॉक पर जा सकेंगे

3. क्लबों में केवल आउटडोर खेल गतिविधियां अनुमत होंगी, इनडोर खेल गतिविधियां उनके लिये अनुमत होंगी जिन्होंने वैक्सीन ले ली हो

4. रेस्टोरेन्ट्स आदि संचालकों द्वारा बैठाकर खिलाने की सुविधा सोमवार से शनिवार प्रातः 9 बजे से सायं 4 बजे तक एक छोडकर एक (Alternate) रूप से अनुमत होंगी।
जिस जिम एवं रेस्टोरेन्ट के कम-से-कम 60 प्रतिशत स्टॉफ का वैक्सीनेशन पूर्ण हो चुका हो, उन जिम एवं रेस्टोरेन्ट को अतिरिक्त 3 घण्टे सायं 4 बजे से 7 बजे तक अनुमति होगी।

5. सभी व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक उद्यान प्रातः 5:00 बजे से प्रातः 08:00 बजे तक अनुमत होगा परन्तु जिन व्यक्तियो द्वारा वैक्सीन की खुराक ली जा चुकी है उन्हें सायं 04:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक की भी अनुमति होगी।

विवाह समारोह ऐसे होंगे

6. 1 जुलाई से मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल्स एवं हॉटल परिसर इत्यादि शादी समारोह हेतु अधिकतम 40 व्यक्ति (25 आयोजनकर्ता का परिवार व अतिथि + 10 बैण्ड बाजे वाले + 05 अन्य व्यक्ति) की संख्या के साथ दी गई शर्तों के अनुसार सायं 4 बजे तक अनुमत होंगे। बारात में डीजे, बारात निकासी नहीं होगी।

• विवाह आयोजक द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि समारोह में सम्मिलित होने वाले मेहमान / अतिथि द्वारा RT PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट या कोविड वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र हो ।

• समस्त अतिथियों / मेहमानों का परिसर में एक बार प्रवेश के पश्चात् समारोह खत्म होने तक बाहरी संपर्क अनुमत नहीं होगा।

7. शहर में संचालित सीटी / मिनी बसों का संचालन चालक एवं परिचालक द्वारा वैक्सीन की कम-से-कम 1st Dose लगवाने के पश्चात् अनुमत होगी।

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