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प्रदेश में किराने की दुकानों की तरह शराब की दुकानें भी सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी

rajasthan wine shop open for limited time morning 6 to 11am during corona curfewrajasthan wine shop open for limited time morning 6 to 11am during corona curfew

जयपुर,(ARLive news)। राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत कोरोना कर्फ्यू में बढ़ाई गयीं पाबंदियों के बाद राजस्व विभाग ने रेवेन्यू जेनेरेट करने वाले विभागों के खुलने को लेकर भी शनिवार को अलग से आदेश जारी किए। इसमें शराब की दुकानों के खुलने के समय को लेकर जारी असमंजस भी खत्म हो गया है। सरकार ने किराने की दुकानों की तरह ही शराब की दुकानों को भी सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी है। हालांकि वीकेंड कर्फ्यू में शनिवार व रविवार को शराब दुकानें पूरे दिन बंद रहेंगी।

राजस्व विभाग ने इस नए आदेश में शराब की दुकानों, खनन गतिविधियों और रजिस्ट्रियों के कार्यालयों को खोलने के संबंध में उल्लेख किया था।

दोपहर 2 बजे तक करवा सकेंगे रजिस्ट्रियां

वित्त विभाग से जारी आदेशों के मुताबिक शराब की दुकानाें के अलावा रेवेन्यू से जुड़े विभाग मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग, परिवहन, वाणिज्यिककर विभाग, आबकारी विभाग के कार्यालय शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। हालांकि इन कार्यालयों में पब्लिक डिलिंग से जुड़े काम दोपहर 2 बजे तक ही होंगे। इसके अलावा खनन से जुड़े सेक्टर पर नाइट कर्फ्यू लागू नहीं रहेगा। यानी इस सेक्टर को फैक्ट्रियों की श्रेणी का मानते हुए संचालित करने की अनुमति जारी की है।

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