उदयपुर,(ARLive news)। उदयपुर में संक्रमित लोगों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने से कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चेतन देवड़ा ने आगामी 3 मई तक धार्मिक स्थल बंद रखने का आदेश जारी किया है।
सभी धार्मिक आयोजनों व मेलों पर भी रोक
आदेश के तहत उदयपुर जिले में 21 अप्रेल से 3 मई तक समस्त धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारे एवं चर्च) आमजन हेतु बन्द रहेंगे। धार्मिक स्थलांे पर पूजा-अर्चना, अरदास, प्रार्थना एवं नमाज हेतु आवश्यक संख्या में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), उदयपुर एवं संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा पास जारी किये जायेंगे, ताकि कर्फ्यू क्षेत्रों में पूजा-अर्चना, अरदास, इबादत, नमाज एवं प्रार्थना में बाधा उत्पन्न नहीं हो। इसके साथ ही जिले में 3 मई तक सार्वजनिक स्थानों पर समस्त धार्मिक आयोजनों, मेलों इत्यादि पर रोक लगायी गई है।
इस आदेश की अवहेलना पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 तथा भारतीय दण्ड संहिता 1860 के सक्षम प्रावधानों के तहत् जुर्माने एवं अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी।

