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अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति में कर सकेंगे होलिका दहन: राज्य सरकार ने 28 और 29 मार्च के लिए जारी किए सशर्त संशोधित आदेश

public program permitted on holi 28 29 march with restriction of 50 peoplepublic program permitted on holi 28 29 march with restriction of 50 people

उदयपुर,(ARLive news)। राज्य सरकार ने 28 और 29 मार्च को सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले आयोजनों पर लगाई पाबंदी सशर्त हटा ली है। इसको लेकर जिला कलेक्टर ने भी आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसे में होलिका दहन को लेकर लोगों के अंदर जारी असमंजस भी समाप्त हो गया है।

राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है कि 28 और 29 मार्च को सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले आयोजन शाम 4 बजे से रात 10 बजे के बीच हो सकेंगे, लेकिन आयोजन में मौजूद लोगों की अधिकतम संख्या 50 ही होगी। ऐसे में गली-मौहल्लों के बाहर होने वाली होलिका दहन में संबंधित क्षेत्र के लोग हिस्सा ले सकेंगे। बस ध्यान यह रखना है कि इसमें 50 से अधिक लोग नहीं आएं।

राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश

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