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मेडिकल सर्विसेज पर लागू ‘रेस्मा’ की अवधि 6 महीने बढ़ी: डाॅक्टर, नर्स या पैरामेडिकल स्टाफ 6 महीने तक नहीं कर सकेंगे हड़ताल

rajasthan government extends RESMA on medical services till 14 septemberrajasthan government extends RESMA on medical services till 14 september

जयपुर,(ARLive news)। राजस्थान में अगले छह महीनों तक डाॅक्टर, नर्स सहित मेडिकल सेवाओं से जुड़े कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे और उन्होंने ऐसा किया तो बिना वारंट के उन्हें गिरफ्तार किया जा सकेगा। क्यों की राजस्थान सरकार ने राज्य में लागू राजस्थान एसेंशियल सर्विसेज मेंटीनेंस एक्ट (RESMA ‘रेस्मा’) की अवधि 6 महीने बढ़ा दी है। राज्य सरकार ने कोरोना के चलते 14 मार्च 2020 को मेडिकल सर्विसेज पर रेस्मा कानून लगाया था।

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जानकारी के अनुसार गृह विभाग ने रेस्मा अवधि बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी है।14 मार्च 2020 से लागू रेस्मा की अवधि बढ़ाकर 14 सितंबर 2021 तक कर दी है। ऐसे में अगले छह महीने तक डाॅक्टर, नर्सिंग स्टाफ, एम्बुलेंस कर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ सहित अस्पतालों से जुड़ी सहायक सेवाओं के कर्मचारी और मेडिकल सर्विसेज से जुड़ा कोई कर्मचारी हड़ताल या कार्य बहिष्कार नहीं कर सकेगा। अगर उसने ऐसा किया तो उसकी बिना वारंट गिरफ्तार हो सकेगी।

बताया जा रहा है कि कोरोना वैक्सीनेशन का काम चलने और कई जिलों में कोरोना केस बढ़ने की आशंका को देखते हुए भी सरकार अभी मेडिकल सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार या हड़ताल को रोकना चाहती है।

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