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जुआ-सट्टा खेलना हो जाएगा संज्ञेय अपराध: राज्य सरकार इसी सत्र में ला रही कठोर प्रावधान का विधेयक

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जयपुर,(ARLive news)। जुआ-सट्टा खेलने और ऑनलाइन सट्टेबाजी करने पर अब जल्द ही जेल का प्रावधान हो जाएगा। मलतब जुआ-सट्टा खेलने के आरोप में पकड़े गए तो अब थाने से नहीं छूट पाएंगे जुआरी-सटोरिए। पुलिस उन्हें जेल भेज देगी। इसके लिए राज्य सरकार जल्द ही राजस्थान पब्लिक गैंबलिंग प्रिवेंशन विधेयक 2021 लेकार आ रही है।

इस विधेयक में फिजीकल मौजूद रहकर या ऑनलाइन जुआ-सट्टा खेलना संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। इसमें जमानत आसान नहीं होगी। विधेयक में जुआ-सट्टा रोकने के कई कड़े प्रावधान होंगे। अभी तक चल रहे कानून में जुआ-सट्टे पर किसी कठोर दंड का प्रावधान नहीं था।

नए विधेयक को कैबिनेट ने सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दे दी है। अब सरकार विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में विधेयक को सदन में लाकर इसे पारित करवाएगी। विधेयक में जुआबाजी रोकने के लिए अलग.अलग धाराओं में सजा की अवधि और जुर्माने में बढ़ोतरी के प्रावधान किए गए हैं। जुआ.सट्टा पहली बार संज्ञेय अपराध माने जाएंगे। फिलहाल जुएए सट्टे पर दंड का प्रावधान नहीं है। लेकिन नए विधयेक के बाद सख्त प्रावधान होंगे।

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