Site iconSite icon AR Live News

केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया, ओटीटी और वेबसाइट के लिए दिशा निर्देश जारी किए

central government releases guidelines for social media ott and websitecentral government releases guidelines for social media ott and website

नई दिल्ली,(ARLive news)। सोशल मीडिया, ओटीटी, न्यूज पोर्टल को लेकर केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी।

नए नियमों के मुताबिक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। हर महीने हुई शिकायत पर कार्रवाई की जानकारी देनी होगी। आपत्तिजनक पोस्ट 24 घंटे में हटानी होगी। सबसे पहले पोस्ट डालने वाले की जानकारी देनी होगी। तीन स्तर पर निगरानी का तंत्र विकसित होगा। सोशल मीडिया को लेकर 3 महीने में नियम लागू होंगे।

सोशल मीडिया को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, एक इंटरमीडरी और दूसरा सिग्निफिकेंट सोशल ​मीडिया इंटरमीडरी। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडरी पर अतिरिक्त कर्तव्य है, हम जल्दी इसके लिए यूजर संख्या का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। एक शिकायत निवारण तंत्र रखना होगा और शिकायतों का निपटारा करने वाले ऑफिसर का नाम भी रखना होगा। ये अधिकारी 24 घंटे में शिकायत का पंजीकरण करेगा और 15 दिनों में उसका निपटारा करेगा। यूजर्स की गरिमा को लेकर अगर कोई शिकायत की जाती है, खासकर महिलाओं की गरिमा को लेकर तो आपको शिकायत करने के 24 घंटे के अंदर उस कंटेट को हटाना होगा।

Exit mobile version