उदयपुर,(ARLive news)। अगर आप दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोआ इनमें से किसी एक राज्य के रहने वाले हैं और 25 नवंबर या इसके बाद मुंबई या महाराष्ट्र के किसी भी जिले में जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो आपके लिए महाराष्ट्र सरकार का जारी आदेश जानना जरूरी है। महाराष्ट्र सरकार ने आदेश जारी किया है कि दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोआ से आने वाले प्रवासियों, मुसाफिरों, यात्रियों को अपने साथ उनकी कोविड-19 टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाना जरूरी है। यह टेस्ट रिपोर्ट महाराष्ट्र जाने से 96 घंटे के अंतराल की होनी जरूरी है।
यात्री सड़क मार्ग से आ रहा हो, रेल मार्ग से या हवाई यात्रा कर आए, वह राज्य में प्रवेश तभी कर सकेगा जब उसके पास कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होगी। अगर उसके पास कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी तो राज्य की सीमा पर ही यात्री के लक्षण और शारीरिक तापमान की जांच होगी। जिनमें लक्षण नहीं पाए गए, वे तो आगे जा सकेंगे, लेकिन किसी में भी लक्षण हुए तो उन्हें एंटीजन टेस्ट से गुजरना होगा। एंटीजन टेस्ट नेगेटिव होने पर ही यात्री घर जा सकेगा।
एयरपोर्ट पर उतरने वाले जिन यात्रियों के पास उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नहीं होगी, उन्हें वहां हाथों-हाथ टेस्ट करवाना होगा। उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही वे आगे जा सकेंगे और अगर उनकी रिपोर्ट पाॅजिटिव आती है तो कोरोना प्रोटोकाॅल के तहत उनका इलाज होगा। मुम्बई सहित महाराष्ट्र के हर एयरपोर्ट पर बाहर से आने वाले मुसाफिरों का पूरा डेटा और रिकॉर्ड रखा जाएगा
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