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चुनाव ड्यूटी के दौरान कोविड-19 से कर्मचारी की मृत्यु पर मिलेगा 30 लाख रूपए का आनुग्रहिक अनुदान

rajasthan government announced 30 lakh rupees ex gratia grant for employee in election dutyrajasthan government announced 30 lakh rupees ex gratia grant for employee in election duty

जयपुर,(ARLive news)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 75(2) में संशोधन कर चुनाव ड्यूटी के दौरान कार्मिक की कोविड-19 से मृत्यु होने पर 30 लाख रूपए आनुग्रहिक अनुदान (एक्स ग्रेशिया ग्रांट) स्वीकृत किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

यह प्रावधान राज्य में लागू होने के बाद पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के साथ ही भविष्य में होने वाले चुनावों में ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों की कोविड-19 से मृत्यु होने पर यह राशि उनके परिवार को दी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं (पंच एवं सरपंच) के आम चुनाव में ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों की कोविड-19 से मृत्यु होने की दशा में 30 लाख रूपए का आनुग्रहिक अनुदान दिए जाने के प्रावधान को राज्य में लागू किए जाने के संबंध में प्रस्ताव भेजा था।

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