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स्कूल फीस मुद्दा : डिविजनल बेंच द्वारा लगाई अंतरिम रोक जारी रहेगी,अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को

rajasthan highcourt will listen case of school fees on 9 octoberrajasthan highcourt will listen case of school fees on 9 october

जयपुर,(ARLive news)। राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को स्कूल फीस मुद्दा मामले में एकलपीठ के निजी स्कूलों की 70 फीसदी ट्यूशन फीस वसूली के आदेश पर डिविजनल बेंच का स्टे जारी रखा। साथ ही मामले की अगली सुनवाई सोमवार 12 अक्टूबर तक टाल दी। जस्टिस प्रकाश गुप्ता व महेन्द्र गोयल की खंडपीठ में सुनवाई हुई।

जानकारी के अनुसार डिविजनल बैंच के आदेश के मुताबिक कोई भी स्कूल कोर्ट के आदेश के बिना छात्रों/छात्राओं के विरुद्ध फीस को लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। और कोई भी स्कूल इस दौरान फीस भी वसूल नहीं कर सकेगा। खंडपीठ ने पक्षकारों की संक्षिप्त बहस सुनकर सुनवाई 12 अक्टूबर तक टाल दी।

बता दें कि एकलपीठ के निजी स्कूलों की 70 फीसदी ट्यूशन फीस वसूली के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार और अन्य अभिभावकों की याचिकाओं पर संयुक्त सुनवाई चल रही है। एक अक्टूबर को हुई सुनवाई में राजस्थान की डिविजनल बेंच ने 7 सितंबर को एकलपीठ द्वारा 70 फीसदी फीस वसूलने के आदेश पर 9 अक्टूबर तक अंतरिम रोक लगाई थी। जो आगे भी जारी रहेगी।

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