जयपुर,(ARLive news)। राजस्थान हाईकोर्ट में स्कूल फीस का 70 फीसदी वसूलने के खिलाफ दायर अपील मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने आज अभिवावकों का पक्ष सुना। इसके बाद अगली सुनवाई 9 अक्टूबर तक के लिए टाल दी। न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता और न्यायाधीश महेन्द्र गोयल की खंडपीठ ने वर्चुअल सुनवाई में यह आदेश राज्य सरकार व अन्य की ओर से दायर अपील पर दिया। सुनवाई के दौरान संयुक्त अभिवावक समिति के अधिवक्ता अमित छंगाणी भी मौजूद रहे। बहस के दौरान अपीलार्थी सुनील समदडिया की ओर से पक्ष रखा गया।
राज्य सरकार की ओर से एएजी राजेश महर्षि ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि फिलहाल स्कूल बंद हैं, स्कूल खुलने के बाद संचालक अपने आप फीस वसूलने के अधिकारी हो जाएंगे। इसके अलावा एकलपीठ ने बिना परीक्षण किए ट्यूशन फीस का 70 फ़ीसदी तय करने के आदेश दिए हैं। सुनवाई के बीच इंटरनेट संपर्क टूटने के चलते अदालत ने मामले की सुनवाई 9 अक्टूबर तक टाल दी।
बता दें कि राजस्थान की डिविजनल बैंच ने 1 अक्टूबर को हुई सुनवाई में एकलपीठ द्वारा प्रोग्रेसिव स्कूल्स एसोसिएशन व अन्य की याचिका पर 7 सितंबर को स्कूल फीस का 70 फीसदी वसूलने की छूट के आदेश पर 9 अक्टूबर तक रोक लगा दी थी।

