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बाबरी में सब बरी: कोर्ट ने कहा मामले में किसी तरह की साजिश के सबूत नहीं मिले

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लखनऊ,(ARLive news)। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आज फैसला सुनाया। इस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार समेत सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है।

कोर्ट ने कहा मामले में किसी तरह की साजिश के सबूत नहीं मिले हैं। जो कुछ हुआ था, वह अचानक था और किसी भी तरह से यह घटना साजिशन नहीं थी। आरोपी बनाए गए लोगों का विवादित ढांचा गिराए जाने से कोई संबंध नहीं था। ऐसे में सभी को बरी किया जाता है।

खासबात है कि कोर्ट में फैसला सुनाने वाले जज का यह आखिरी फैसला है, क्यों कि वे आज ही रिटायर हो रहे हैं। जज एसके यादव ने फैसले में 2300 पन्ने लिखे हैं। मामले में कुल 48 आरोपी बनाए गए थे। जिसमें 16 अब नहीं हैं। कोर्ट ने बचे 32 आरोपियों को बरी कर दिया है।

फैसले की प्रमुख बातें

सीबीआई 32 आरोपियों का गुनाह साबित करते सबूत पेश करने में नाकाम रही : कोर्ट

ये 32 आरोपी बरी हुए हैं

लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा, महंत नृत्य गोपाल दास, डॉ. राम विलास वेदांती, चंपत राय, महंत धर्मदास, सतीश प्रधान, पवन कुमार पांडेय, लल्लू सिंह, प्रकाश शर्मा, विजय बहादुर सिंह, संतोष दुबे, गांधी यादव, रामजी गुप्ता, ब्रज भूषण शरण सिंह, कमलेश त्रिपाठी, रामचंद्र खत्री, जय भगवान गोयल, ओम प्रकाश पांडेय, अमरनाथ गोयल, जयभान सिंह पवैया, साक्षी महाराज, विनय कुमार राय, नवीन भाई शुक्ला, आरएन श्रीवास्तव, आचार्य धर्मेंद्र देव, सुधीर कुमार कक्कड़ और धर्मेंद्र सिंह गुर्जर।

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