नई दिल्ली,(ARLive news)। सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने NEET और JEE परीक्षा के आयोजन के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही परीक्षा आयोजन को हरी झंडी दे दी गई है। जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE Mains को स्थगित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि क्या देश में सब कुछ रोक दिया जाए? एक कीमती साल को यूं ही बर्बाद हो जाने दिया जाए?
याचिका में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते सिंतबर में प्रस्तावित JEE Mains और NEET UG परीक्षाओं को टालने की मांग की गई थी। मामले की सुनवाई जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच कर रही है। बता दें कि JEE परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर तक आयोजित की जानी है। वहीं NEET परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित करने की योजना है। इस परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर 11 राज्यों के 11 छात्रों ने ये परीक्षाएं स्थगित करने के अनुरोध के साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
याचिका में कोरोना वायरस महामारी का जिक्र करते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी (एनटीए) की तीन जुलाई की नोटिस रद्द करने का अनुरोध किया गया था। इस नोटिस के माध्यम से ही एनटीए ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) मुख्य, अप्रैल 2020 और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) सितंबर में कराने का निर्णय लिया है।

