जयपुर (ARLive news)। राजस्थान हाईकोर्ट सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को विधानसभा स्पीकर डॉ. सीपी जोशी की ओर से दिए नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर शुक्रवार को निर्णय सुनाया। हाईकोर्ट ने पायलट खेमे को राहत देते हुए नोटिस याचिका पर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये हैं। इसके बाद अब कोई भी पक्ष किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर पायेगा। विधानसभा स्पीकर के नोटिस को स्टे करने से अब स्पीकर पायलट खेमे के विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं।
इसी के साथ हाईकोर्ट ने पायलट खेमे की ओर से केन्द्र सरकार को पक्षकार बनाये जाने की अर्जी को स्वीकार कर लिया है। जिसके अनुसार अब इस मामले में केंद्र सरकार का पक्ष भी सुना जाएगा।
गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने 21 जुलाई को मामले की सुनवाई पूरी करते हुए 24 जुलाई तक फैसला सुरक्षित रखा था। लेकिन 22 जुलाई को विधानसभा स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर दी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई हैं।

