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आदर्श के निवेशकों ने अपनी जमापूंजी वापस पाने के लिए ली हाईकोर्ट की शरण

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उदयपुर,(ARLive news)। आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी के 10 हजार करोड़ के गबन के खुलासे और उसके खिलाफ चल रही विभिन्न जांचों के बाद अब निवेशकों ने उनकी निवेश राशि वापस प्राप्त करने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली है। 2588 निवेशकों ने राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की एकल पीठ में वकील गिरीश सांखला और नरेन्द्र कुमा जोशी के जरिए रिट याचिका लगायी है और निवेश राशि वापस दिलवाने की गुहार लगायी है।

एडवोकेट नरेन्द्र कुमार जोशी ने बताया की लक्ष्मीनारायण पाटीदार बनाम भारत संघ के नाम से प्रस्तुत की गयी उक्त याचिका में राजस्थान राज्य के 2588 निवेशको ने याचिका प्रस्तुत की है, ये सभी विभिन्न वर्गों के निवेशक जो विगत दो वर्षो से अपनी ही निवेश राशि प्राप्त नही कर पा रहे है।इस याचिका में याचिकाकर्ताओं ने केन्द्रीय रजिस्ट्रार भारत सरकार, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन कार्यालय पुलिस अधीक्षक एसओजी एवं एटी एस, आदर्श क्रेडिट सोसायटी जरिये प्रबंध निदेशक एवं आदर्श सोसायटी पर नियुक्त लिक्विडेटर एच.एस पटेल को पार्टी बनाते हुए न्यायालय से रिलीफ मागी है।

निवेशकों ने याचिका में कहा है कि उन्होंने भारत सरकार द्वारा दिए रजिस्ट्रेशन और विभागों द्वारा प्रदत्त ए श्रेणी सर्वोत्तम प्रमाण पत्र को देख अपने जीवन की सम्पूर्ण जमा पूंजी करोड़ो रुपयों का निवेश उक्त आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी में कर दिया था। सोसायटी के खिलाफ चल रही जांचों और इनके प्रबंधकों के गिरफ्तार होने के बाद इसकी 800 से अधिक शाखाएं बंद हो गयी है। इससे निवेशकों को उनकी राषिशि नहीं मिल पा रही है। ऐसे में निवेदन है कि कोर्ट आदेश जारी कर उन्हें राहत प्रदान करें ताकि निवेशक अपनी निवेश राशि वापस प्राप्त कर सकें।

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