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लॉकडाउन-5/अनलॉक-1 : राजस्थान सरकार ने जारी किये दिशा-निर्देश : जानिए पूरी व्यवस्था

आदेश की प्रति खबर के अंत में संलग्न है

जयपुर,(ARLive news)। केन्द्र सरकार से अनलॉक-1 के दिशा-निर्देश जारी होने के बाद राजस्थान सरकार ने भी रविवार को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत 30 जून तक लॉकडाउन आगे बढ़ाया है। एसीएस राजीव स्वरूप ने बताया कि अब जारी हुए दिशा-निर्देश प्रदेश में 30 जून तक लागू रहेंगे। यह भी स्पष्ट किया कि ये छूट हॉट-स्पॉट तथा क्लसटर्स के कंटेनमेंट एरिया या कर्फ्यू क्षेत्रों में लागू नहीं होंगी।

1. कंटेनमेंट जोन

आवश्यक गतिविधियों के अलावा कोई भी गतिविधि अनुमत नहीं रहेगी। कंटेनमेंट जोन का सख्ती से पालना करवायी जाएगी। जिला प्रषासन कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन की पहचान भी करेंगे। बफर जोन पर आवष्यक गतिविधियों और प्रतिबंधों का निर्धारण करेंगे।

2. रात्री कालीन कर्फ्यू

रात्री कालीन कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। गैर आवश्यक गतिविधयों के लिए आवागमन निषेध होगा। हालां कि पुलिस, मेडिकल स्टाफ, सरकारी कर्मचारी, मेडिकल स्टोर पर काम करने वाले, आईटी और आईटीईएस कंपनियों का स्टाफ कार्य के चलते रात 9 बजे के बाद कार्यस्थल पर रह सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय से जारी पहचान पत्र साथ रखना होगा।

मेडिकल स्टोर स्टाफ और आईटी, आईटीईएस कंपनियों के स्टाफ को जिला प्रषासन या पुलिस द्वारा रात्री पास जारी होगे। दवा कंपनियां, मेडिकल स्टोर और आईटी कंपनियां रात्रीकालीन पारी की व्यवस्था इस तरह करेंगी कि रात को 9 से सुबह 5 बजे के बीच कोई श्रमिक सड़क पर न दिखें।

3. यह सब कुछ अग्रिम आदेशों तक बंद रहेगा

4. दुकान, स्टॉल, ठेले कियोस्क चालू हो सकेंगे

स्टॉल, दुकान, ठेले या कियोस्क के जरिए जूस, चाय, चाट आदि सहित खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए कुछ सशर्तों की पालना जरूरी होगी। साफ-सफाई के अलावा कचरा निस्तारण की व्यवस्था आवश्यक होगी। लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जाएगा। नगर निगम इन शर्तों की पालना करवाएगा।

5. पार्क और सामुदायकि पार्क सशर्त खुल सकेंगे। जिसकी गाइडलाइंस पहले ही सरकार जारी कर चुकी है।

सरकार द्वारा जारी विस्तृत गाइड लाइंस

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