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लॉकडाउन-4 में कंटेनमेंट जोन-कर्फ्यू को छोड़कर सभी जगह सशर्त सब कुछ खुलेगा

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जयपुर,(ARLive news)। लॉकडाउन-4 के लिए राजस्थान सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार के अनुसार कंटेनमेंट जोन और कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है। वहां सिर्फ आवश्यक सामग्री की सप्लाई ही हो सकेगी। इसके अलावा ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में सशर्त कई छूट दी गयी हैं।

सरकार के गृह विभाग के एसीएम राजीव स्वरूप ने बताया कि ग्रीन जोन में सबकुछ सशर्त खुल सकेगा। रेड और ग्रीन जोन में कुछ प्रतिबंध हैं। तीनों जोन के लिए जो नियम लागू हैं और प्रतिबंध हैं उसके अतिरिक्त सबकुछ अनुमत होगा। किसी को नहीं पूछना है कि क्या प्रतिबंधित है और क्या प्रतिबंधित नहीं है। हर चीज के खुलने के साथ शर्तें है, उनकी पालन करना अनिवार्य होगा।

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ये प्रतिबंध होंगे

: किसी भी स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे।

: शाम 7 से सुबह 7 के बीच  लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।

: शेैक्षणिक संस्थान, मॉल, सिनेमा, जिम बंद रहेंगे।

: किसी भी प्रकार के धरने, समारोह, बथडे पार्टी, राजनीतिक समारोह नहीं हो सकेंगे।

: धार्मिक स्थल पूर्वानुसार बंद रहेंगे।

: पान गुटखा तंबाकू पर रोक रहेगी।

: स्पोर्ट्स कॉम्पलैस सिर्फ खिलाड़ियों के लिए खुलेंगे। वहां कोई दर्शक नहीं आएगा, न ही वहां कैंटीन या अन्य शॉप खुलेगी।

: रेस्टोरेंट में किचन खुल सकेंगे और यहां से होम डिलीवरी या ग्राहक वहां से फूड ले सकेगा। रेस्टोरेंट के अंदर बैठने की व्यवस्था नहीं होगी।

: नाई की दुकान, सैलून खुल सकेंगे, लेकिन ये पूरी सुरक्षा अपनाएंगे। हर ग्राहक के बाद जगह को सेनिटाइज और स्टरलाइज किया जाएगा।

: किसी भी शादी के लिए एसडीएम को पूर्व सूचना देकर अनुमति लेनी होगी और 50 से अधिक लोग नहीं आ सकेंगे।

: अंतिम संस्कार में 20 से अधिक नहीं होंगे।

रेड जोन में कुछ प्रतिबंध हैं

एसीएस ने कहा : रेड जोन में कुछ प्रतिबंध हैं। सरकारी और निजी कार्यालय पूरी सावधानी और सुरक्षा में 50 प्रतिशत कर्मचारी के साथ खुल सकेंगे। बचे हुए 50 प्रतिशत कर्मचारी घर से काम करेंगे।

: रेड जोन में पार्क नहीं खुलेंगे।

: रेड जोन में बस, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा नहीं चल सकेंगे।

: ऑरेंज जोन में पार्क खुलेंगे। बस, ऑटो, रिक्शा अनुमत होंगे।

: ग्रीन जोन में सभी दुकानें खुल सकती हैं। छोटी में दो और बड़ी में पांच से अधिक व्यक्ति नहीं रह सकते हैं।

: दुकान और कार्यास्थल पर सभी कर्मचारी पूरे समय मास्क पहनेंगे। अगर कोई मास्क बिना पहने ग्राहक भी आता है तो उसे कोई सामान नहीं दिया जाएगा।

: दुकान और कार्यस्थल को प्रतिदिन सेनिटाइज करना आवश्यक होगा।

: सभी व्यक्ति घर से निकलने से लेकर कार्यस्थल पर भी निरंतर मास्क पहनेंगे।

: वाहन की क्षमता के अनुसार ही उसमें यात्री बैठाए जा सकेंगे।

 

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